नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले हिस्सेदार की मौत होने पर भी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा है कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटों की तरह बेटियों का भी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने यह भी कहा कि अगर कानून लागू होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई हो तो भी बेटी को संपत्ति पर अधिकार मिलेगा।