नीरज शर्मा की रिपोर्ट
बुलन्दशहर थाना छतारी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी कि उसके गांव मूढा करीमपुर निवासी अभियुक्त विमल पुत्र रामप्रसाद एवं जगदीश पुत्र कुवरपाल द्वारा वादिया के पति देवकरन की राफी (जूता काटने का उपकरण) से गला काटकर निर्मम हत्या करने की दुस्साहसिक घटना करने के सम्बन्ध में थाना छतारी पर मुअसं-271/2014 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया था।
दरअसल घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त विमल व जगदीश को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जद्यन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट निर्देशन में उक्त अभियोग में प्रभारी मानीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार है0का0 तेजपाल थाना छतारी द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरूप मंगलवार दिनांक 8.12.20 को मा0 न्यायालय एडीजे-9 बुलन्दशहर द्वारा दोनों अभियुक्तगण विमल एवं जगदीश को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।