नई दिल्ली। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने गुरुवार को घोषणा की है कि नये इंजीनियरिंग, तकनीकी कॉलेज खोलने पर लगी अस्थाई रोक शैक्षणिक सत्र 2023-24 से समाप्त होगी। तकनीकी शिक्षा नियामक एआईसीटीई ने पाठ्यक्रम में दाखिले की घटती संख्या को देखते हुए नये इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 से दो वर्ष के लिए रोक लगा दिया था।
एआईसीटीई ने नये दिशा निर्देशों में कहा कि नये इंजीनियरिंग, तकनीकी कॉलेज खोलने पर लगी अस्थाई रोक को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से हटा लिया जायेगा। हालांकि, नये इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के संबंध में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहु विषयक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मंजूरी प्रक्रिया नियमावली पेश करते हुए एआईसीटीई ने कहा कि तकनीकी कार्यक्रमों के लिए एआईसीटीई से मंजूरी लेने को इच्छुक वर्तमान संस्थानों को उनके सभी तकनीकी कार्यक्रमों के लिए मंजूरी लेनी होगी। परिषद ने कहा कि अगर यह पाया गया कि किसी संस्थान ने आंशिक मंजूरी ली है तब उन्हें दी गई मंजूरी वापस ले ली जायेगी।
इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 मार्च से छह अप्रैल 2023 तक किये जा सकेंगे।