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अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका, चुनाव लड़ना हुआ मुश्किल

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 प्रयागराज। गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर अपील की इलाहाबाद हाई कोर्ट अब 13 मई को सुनवाई करेगा। इस बीच सजा बढ़ाने के लिए कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की है। दोनों अपीलों की एक साथ सुनवाई का आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है।

एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर ने अफजाल को चार साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ दाखिल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2024 तक निस्तारित करने का आदेश दिया है।

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया। इसमें विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए अफजाल को सजा सुनाई है। पूर्व में हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली थी किन्तु सजा पर रोक नहीं लगाई।

इस कारण लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील शीघ्र सुने जाने का आदेश दिया। इससे सदस्यता बहाल हो गई। गुरुवार को कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने भी अफजाल की सजा को बढ़ाने के लिए अपील दाखिल की है।

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