वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (ASI) को चार हफ्ते का समय दिया था. ये समय सीमा आज 2 सितंबर को खत्म हो रही है. लेकिन सर्वे का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है. हिंदू पक्ष की अपील पर अदालत ने वजु वाले इलाके को छोड़ कर पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इजाजत दी थी. कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई के दौरान सर्वे के लिए समय बढ़ाने की मांग की जा सकती है.
जिला अदालत के फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी. लेकिन मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी गई. शुक्रवार और सोमवार को छोड़ कर हर दिन सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक सर्वे होता है. वाराणसी के सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि आज अदालत में सर्वे के लिए और अधिक समय की मांग की जाएगी. जिला जज की ओर से 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर एएसआई को आदेश दिया था.
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इलाहाबाद HC ने दिया था आदेश
जिला जज ने अपने आदेश में एएसआई को 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था. आदेश के बाद एएसआई टीम ने 24 जुलाई को सर्वे का काम शुरू किया था और सर्वे किए जाने के आदेश के खिलाफ अंदर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे के काम पर रोक लगा दी. साथ ही यह भी कहा कि कमेटी को मामले के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए. 25 जुलाई को अपने फैसले में हाई कोर्ट ने भी फैसला आने तक रोक लगा दी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 दिनों तक सुनवाई चली और उसने मस्जिद परिसर में सर्वे कराए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और सर्वे का आदेश दे दिया. मस्जिद कमेटी ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया, लेकिन उसे यहां से भी निराशा हाथ लगी. सर्वे का काम जारी रखने का आदेश जारी रहा.
जिला जज की अदालत में नई याचिका
इस बीच पिछले महीने 29 अगस्त को वाराणसी के जिला जज की अदालत में एक नई अर्जी दाखिल लगाई गई जिसमें मांग की गई कि वजूखाने में कथित तौर पर बने शिवलिंग को छोड़कर अन्य हिस्सो की भी एएसआई से जांच कराई जाए. स्थानीय अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय कर दी.
विश्व वैदिक सनातन संघ के सचिव सूरज सिंह ने बताया कि संगठन की संस्थापक सदस्य और ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने जिला जज की अदालत में करीब 64 पन्नों की एक नई याचिका दाखिल की है. अब इस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी. फिलहाल कोर्ट के आदेश पर मस्जिद परिसर में वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे जारी है. सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट आज सौंपेगी.