ग्रेटर नोएडा। नोएडा सेक्टर 128 में 73 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त में हुई नियमों की अनदेखी को लेकर यमुना प्राधिकरण का रुख लगातार सख्त है। प्राधिकरण ने स्टांप चोरी को लेकर प्रशासन को पत्र भेजकर कार्रवाई का आग्रह किया है। इसके साथ ही जेपी इंफ्राटेक के इनसाल्वेंसी रीजोल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन से भी रिपोर्ट मांगी है कि जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर उन्हें जानकारी दी गई थी या नहीं ।
ज्ञात हो कि जेपी इंफ्राटेक को मिली लैंड फार डेवलपमेंट (एलएफडी) की नोएडा सेक्टर 128 स्थित पांच सौ हेक्टेयर जमीन में से 73 एकड़ जमीन शिप्रा समूह की कंपनी कदम समूह ने खरीदी थी। शिप्रा समूह ने अपनी संपत्ति पर इंडिया बुल्स फाइनेंस लि. से ऋण लिया। इसके तहत समूह की संपत्ति व शेयर बंधक रखे गए। बिना संपत्ति हस्तांतरण उसे बेचने, चेंज इन कांस्टीट्यूशन और चेंज इन शेयर होल्डिंग का उल्लंघन किया गया।
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बिना संपत्ति हस्तांतरण हुए उसकी खरीद फरोख्त से यमुना प्राधिकरण को शुल्क के रूप में दो सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। प्राधिकरण ने मंगलवार को कदम समूह, एम थ्री एम समूह, इंडिया बुल्स फाइनेंस लिमिटेड को दो सौ करोड़ रुपये वसूली का नोटिस जारी किया था।
प्राधिकरण ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बीटा दो कोतवाली में शिकायत दी है। इसके साथ ही स्टांप शुल्क की चोरी में जिला प्रशासन को भी पत्र भेजा गया है। सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि संपत्ति की खरीद फरोख्त में स्टांप शुल्क देय होता है। इस मामले में जमीन की डीड न होने से स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है। इनसाल्वेंसी रीजोल्यूशन प्रोफेशनल से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है, इसके साथ ही जमीन की डीड निरस्त करने को भी कहा गया है।