ग्रेटर नोएडा। स्क्रैप व सरिया माफिया रवि काना व उसकी महिला मित्र काजल झा की जमानत याचिका सोमवार को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। दोनों ने गैंगस्टर एक्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी। न्यायालय ने माना की जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
एडीजीसी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से रवि और काजल की जमानत याचिका जिला न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट में प्रस्तुत की गई। इन याचिकाओं का शासकीय अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया। इससे पहले 24 मई को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रवि काना की याचिका पर सुनवाई हुई थी।
जमानत याचिका स्वीकृत करने से इनकार कर दिया
पीड़ित युवती के बयान के आधार पर न्यायालय ने उस मामले में भी जमानत याचिका स्वीकृत करने से इनकार कर दिया था। सोमवार को गैंगस्टर मामले में रवि काना व काजल झा की ओर से जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। पुलिस की और से मजबूती से पैरवी की गई। रवि काना सहित उसके गिरोह के 16 लोगों के खिलाफ थाना बीटा-2 में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है।
रवि काना व काजल झा लुक्सर स्थित कारागार में बंद
गिरोह के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस ने गिरोह की 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी जब्त की है। रवि काना को एक बार और काजल झा को पुलिस दो बार रिमांड पर भी ले चुकी है। थाईलैंड के बैंकाक से गिरफ्तार किए जाने के बाद रवि काना व काजल झा लुक्सर स्थित जिला कारागार में बंद है।