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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दायर की 1000 पन्नों की चार्जशीट, पॉक्सो एक्ट में मिली क्लीन चिट

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को छह बालिग महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने यहां 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।

अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 डी, 354 ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए हैं।

1500 पन्नों की इस चार्जशीट में जानिए क्या-क्या है

दिल्ली पुलिस ने इस बेहद हाई प्रोफाइल मामले में गृह मंत्रालय की निगरानी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से विस्तार में तफ्तीश की।

पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को खुद हर दिन की जांच की प्रगति रिपोर्ट लेकर गृह मंत्रालय को अवगत कराने को कहा गया था। करीब 1500 पन्ने की चार्जशीट है।

केवल 19 गवाहों के बयान हैं आरोप-पत्र में

आरोप-पत्र में केवल 19 गवाह को रखा गया है, जिनमें पीड़ित पहलवान, उनके रिश्तेदार, तत्कालीन कोच, तत्कालीन फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, को-रेसलर, आयोजक, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारी और आम लोग आदि शामिल हैं।

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210 लोगों की हुई थी गवाही

दिल्ली पुलिस में दर्ज इस तरह का यह पहला केस है जिसमें इतने कम गवाहों को रखा गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस को दस साल पुराने मामले में कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। जबकि 210 से अधिक गवाहों से पुलिस ने पूछताछ की।

आरोप-पत्र में ऐसा कुछ नहीं जो कोर्ट में करे स्टैंड

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आरोपपत्र में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओवर साइट रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर पुलिस ने बहुत ही खींचतान के पहलवानों के धारा 161 और 164 के बयान के अलावा जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ही आरोपपत्र दायर किया है।

कोई ऐसा मजबूत सुबूत आरोपपत्र में नहीं है जिसके आधार पर मुकदमा कोर्ट में स्टैंड कर पाए।

पटियाला हाउस कोर्ट में है नाबालिग पहलवानों का केस

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवानों के मामले में 550 पन्नों की निरस्तीकरण रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी और कोर्ट ही तय करेगी कि पॉक्सो एक्ट में मामला चलेगा या नहीं।

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