ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन बदमाशों को सजा सुनाई है। बदमाशों पर अलग-अलग कोतवाली कासना, बिसरख व बादलपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। बदमाश गिरोह बनाकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे।
बादलपुर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2019 में बदमाश निसार उर्फ शेरू निवासी दिल्ली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। निसार ने गिरोह बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। कोर्ट ने निसार को तीन वर्ष तीन महीने कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है।
बिसरख कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2018 में बदमाश विशाल उर्फ बिल्ली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने विशाल को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं कासना कोतवाली पुलिस ने जाकिर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। कोर्ट ने उसे ढाई साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
डीआइजी के बेटे से मोबाइल लूटा
उधर, नोएडा शहर के एल्डिगो गोलचक्कर के समीप बाइक सवार दो बदमाशों ने आइटीबीपी के डीआइजी अखिलेश सिंह रावत के बेटे अभिषेक से मोबाइल लूट लिया। बीते 28 मार्च को ये लूट हुई। सहकारी आवास समिति में इंडो-तिब्बत बार्डर पुलिस बल के डीआइजी अखिलेश सिंह रावत अपने परिवार संग रहते है। बीते 28 मार्च की रात उनका बेटा अभिषेक कुत्ता घुमाने सड़क पर निकला था। एल्डिगो गोलचक्कर के पास अभिषेक के एक हाथ में कुत्ते का पट्टा व दूसरे हाथ में मोबाइल था। तभी बदमाश उनका मोबाइल लूट ले गए। हाथ में कुत्ते का पट्टा होने से वह विरोध नहीं कर सके। बीटा दो कोतवाली प्रभारी अनिल राजपूत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है।