गोरखपुर। शिक्षा और मेडिकल माफिया डा. अभिषेक यादव की पिपराइच के तुरा बाजार स्थित राज नर्सिंग पैरामेडिकल कालेज की संपत्ति पर भी ताला लगाते हुए बुधवार को कुर्की की कार्रवाई की गई। माफिया की अब तक 103 करोड़ 05 लाख 07 हजार 04 सौ 22 रुपए की चल-अचल संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। अभी भी संपत्तियों की जांच चल रही है। मिलने पर कुर्की की कार्रवाई होगी। गैंगस्टर एक्ट में जिला प्रशासन और पुलिस की यह अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई है।
डाक्टर मनीषा की संपत्ति पहले ही हो चुकी है कुर्क
एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने बुधवार को बताया कि जिलाधिकारी कृष्णा कुरुणेश ने गैंगस्टर के आरोपित डाक्टर अभिषेक और उसकी पत्नी डा. मनीषा यादव व बहन पूनम यादव की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। जिसके क्रम में चार अक्टूबर को दुर्गाबाड़ी रोड स्थित राज नर्सिंग होम, मकान, भूमि व वाहनों को और चिलुआताल के नकहा स्थित डा. अभिषेक की भूमि को पुलिस व तहसील की टीम ने कुर्क किया था। जिसकी किमत 99 करोड़ 53 लाख 52 हजार 439 रुपया है। इसके पहले अलग-अलग बैंकों में संचालित 20 खातों में जमा तीन करोड़ 51 लाख 54 हजार 983 रुपया जब्त किया जा चुका है। एसएसपी ने बताया कि माफिया डा. अभिषेक पर कोतवाली, कैंट, पिपराइच और लखनऊ के हुसैनगंज थाना में अलग-अलग मामलों में 20 अपराधिक मुकदमे दर्ज है।
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छात्रों के साथ की थी धोखाधड़ी
एसएसपी ने बताया कि माफिया डा. अभिषेक धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न मेडिकल कोर्स में छात्रों को झांसे में लेकर शासन द्वारा स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त फर्जी तरीके से राज नर्सिंग एंड मैरामेडिकल कालेज प्रवेश देकर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। इस संबंध में नर्सिंग छात्रों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वर्ष 2018-19 एएनएम, जीएनएम वर्ष 2019-20 में एएनएम, जीएनएम और सत्र 2020-21 व 2021-22 में प्रवेश के लिए डोनेशन एवं शासन से निर्धारित फीस से ज्यादा रुपये उनसे लिए गए। इसके बाद न परीक्षा कराई गई और न ही डिग्री दी गई। प्रथम सत्र के छात्रों को यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी बताकर रजिस्ट्रेशन कराया गया और बाद में स्टेट मेडिकल फैकल्टी बताया जा रहा है। बाद में पता चला की राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कालेज की मान्यता नहीं है। संचालक डा. अभिषेक यादव ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर मान्यता ली है। इसके बाद से जांच शुुर हुई।
संयुक्त सचिव ने दर्ज कराया था मुकदमा
राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कालेज के संचालक डा. अभिषेक यादव के जालसाजी कर ठगी करने का मामला सामने आने पर शासन के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने आठ जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जालसाजी की जानकारी होने पर ठगी के शिकार छात्रों के स्वजन ने भी तहरीर दी थी। बाद में तहसीलदार ने पिपराइच थाने में मुकदमा दर्ज कराया। शासन की सख्ती पर 16 सितंबर 2022 को कोतवाली थाना पुलिस ने डा. अभिषेक यादव उसकी पत्नी डा. मनीषा यादव, शाहपुर के बशारतपुर में रहने वाली बहन डा. पूनम यादव, साथी शक्तिनगर निवासी डा. सी प्रसाद उर्फ चौथी, बस्ती जिले के लालगंज, खोरिया निवासी शोभितानंद यादव, गुलरिहा थानाक्षेत्र के करमहा निवासी श्यामनरायण मौर्य व मोगलहा निवासी विशाल त्रिपाठी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया।विवेचना कर रहे तिवारीपुर थानेदार मदन मोहन मिश्रा की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने अपराध से अर्जित 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क किया है।
अब तक इन संपत्तियों की हो चुकी है कुर्की
- जटेपुर उत्तरी में आवास, जंगल नकहा नंबर दो में राज गौशाला, हुमायुपुर में राज नर्सिंग होम, हास्टल और आवास, जंगल अहमद शाह अली उर्फ तुर्रा में राज नर्सिंग व पैरा मेडिकल कालेज – कीमत 99 करोड़, 21 लाख, 12 हजार, 439 रुपये।
- दस वाहनों में दो कार, दो बाइक, चार स्कूली बस, एक ट्रैक्टर, एक मैजिक – किमत 32 लाख, 40 हजार रुपया।
- अलग-अलग बैंकों में 20 खातों को जब्त किया गया – किमत – 03 करोड, 51 लाख, 54 हजार, 983 रुपया।
- अब तक कुल कुर्क संपत्ति की कीमत – 103 करोड़, 103 करोड़ 05 लाख 07 हजार 04 सौ 22 रुपए।