उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के जिला एवं सत्र अदालत की एक विशेष अदालत ने बुधवार को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास एवं 53 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के दुबौलिया गांव के विनोद कुमार मौर्य ने राजापुर भरिया जंगल में बेल तोड़ने के बहाने बुलाकर 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। बच्ची के पिता ने घटना की शिकायत नगर कोतवाली में दी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 30 जून को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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शुक्ला ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए जिला एवं सत्र अदालत की विशेष अदालत के न्यायाधीश जाहेंद्र पाल सिंह ने आरोपी विनोद कुमार मौर्य उर्फ बिन्नी को दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास एवं 53 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।