नोएडा: 22 वर्षीय एक महिला की हत्या के आरोप में सोमवार को एक ऑटोरिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए उसे पीड़िता के पति से कथित तौर पर ‘सुपारी’ मिली थी।
हत्या के 28 वर्षीय आरोपी रामबीर उर्फ साहू पर भी आईपीसी की धारा 376 के तहत कथित तौर पर लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार महिला का पति और ऑटो चालक दोस्त थे। पुलिस ने कहा कि रामबीर को हत्या के लिए 1.5 लाख रुपये की पेशकश की गई थी और पीड़िता का पति, जो महामाया फ्लाईओवर के पास कचौड़ी बेचता था, अपनी भाभी से शादी करना चाहता था।
20 जनवरी की शाम को पति ने पुलिस से संपर्क किया और कहा कि वह घर में अपनी पत्नी का शव देखने आया है।
सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
नोएडा के एडीसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि रामबीर को सेक्टर 94 ‘गोल चक्कर’ के पास से गिरफ्तार किया गया था। “पूछताछ के दौरान, उसने पुलिस को बताया कि 19 जनवरी को, महिला के पति ने उसे उसे मारने के लिए कहा और 70,000 रुपये देने का वादा किया। उसने शराब की दुकान पर जाकर पैसे खर्च करने वाले आरोपी को दो हजार रुपये एडवांस भी दिए। 20 जनवरी को पति ने फिर महामाया फ्लाईओवर के पास आरोपी से मुलाकात की और पत्नी को मारने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसने रामबीर को 1.5 लाख रुपये की पेशकश की, और इस बार, उसने स्वीकार कर लिया, ”सिंह ने कहा।
रामबीर को घर में घुसने की इजाजत तब मिली जब उसने महिला को बताया कि उसके पति ने उसे सौंपने के लिए पैसे दिए हैं। “अंदर, उसने महिला को थप्पड़ मारा और उसकी अंगूठी से उसके सिर पर चोट लगी। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, और उसने महिला के सिर को कई बार फर्श पर पटक दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई, ”सिंह ने कहा।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान कहा था कि उसने महिला की हत्या करने के बाद उसके साथ मारपीट की थी। एफआईआर में धारा 376 (बलात्कार) और 120 बी (आपराधिक साजिश) जोड़ी गई है।