नोएडा। महिला थाने में एक महिला ने पति और सास पर धोखाधड़ी करके घरेलू हिंसा समेत अन्य मुकदमों को वापस लेने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला के साथ हुई धोखाधड़ी के बाद महिला अब दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई है।
सेक्टर-21 जलवायु विहार की रूपल शर्मा ने दर्ज कराई एफआइआर में बताया कि उसका विवाह फरवरी 2015 में फरीदाबाद के प्रवीण गेरा के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति प्रवीण गेरा, सास कृष्णा गेरा द्वारा महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते मई 2019 में ससुराल से मायके में आना पड़ा।
भरण-पोषण के 16 लाख से अधिक रुपये अभी बकाया
यही नहीं, दोनों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए। न्यायालय ने प्रवीण गेरा को 60 हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश दिया था। अब तक भरण-पोषण का 16.80 लाख रुपये से अधिक बकाया है।
पीड़िता का कहना है कि विश्वास जीतने के लिए नवंबर 2022 में प्रवीण ने फरीदाबाद न्यायालय में दायर तलाक के मुकदमे को वापस ले लिया और एक समझौता ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें आश्वासन दिया कि दोनों पक्ष पहले अस्थाई रूप से सप्ताह में दो दिन अलग घर में रहेंगे और एक-दूसरे के विवाद समाप्त करेंगे। इसके नौ माह बाद दोनों परिवार के साथ ही घर में रहेंगे।
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पीड़िता ने क्यों स्वीकार किया प्रस्ताव?
इस लिखित प्रस्ताव को पीड़िता ने माता-पिता की स्थिति को देखते हुए स्वीकार कर लिया। जिसके बाद पीड़िता ने भी घरेलू हिंसा एवं अन्य मुकदमों को वापस ले लिया, लेकिन आरोपित ने किसी भी लिखित शर्त का पालन नहीं किया।
आरोप है कि प्रवीण गेरा ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उसका झूठा बयान लिखवा दिया, जबकि पीड़िता कभी इलाहाबाद गई ही नहीं और न ही उसने कोई अधिवक्ता को नियुक्त किया है।
यही नहीं, जब पीड़िता फरीदाबाद स्थित ससुराल पहुंची तो उसे घर में नहीं घुसने दिया। इसके बाद पता चला कि आरोपित ने फर्जी समझौता पत्र तैयार कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।