नई दिल्ली। केरल होईकोर्ट ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (KUFOS) के कुलपति डॉक्टर रिजी जॉन की नियुक्ति रद कर दी है। इसके साथ ही नियुक्ति की तिथि से अवधि शून्य होगी। केरल हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने की सरकार की याचिका को स्वीकार नहीं किया है।
यूजीसी के नियमों का करना चाहिए पालन
हाईकोर्ट ने चांसलर को एक नई सर्च कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वीसी की नियुक्ति को यूजीसी के नियमों का पालन करना चाहिए। यह आदेश डॉक्टर केके विजयन और डॉक्टर सदासिवन की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने दिया है।
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केरल के राज्यपाल की हुई जीत
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यूजीसी के नियमों के विपरीत सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के चलते राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर से 24 अक्टूबर तक इस्तीफा देने को कहा था। इसके बाद से ही राज्य में इसको लेकर सियासत तेज हो गई थी। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने इस मामले को लेकर राज्यपाल पर बड़ा हमला बोला था और कहा था कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।
18 अगस्त को राज्यपाल आरिफ खान ने कन्नूर विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के सचिव केके रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीस की नियुक्ति में भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया था।
अध्यादेश को केरल सरकार ने भेजा था राजभवन
बता दें कि पिछले दिनों केरल की माकपा सरकार ने शनिवार को राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को हटाने के लिए अपना अध्यादेश राजभवन को मंजूरी के लिए भेजा था। राजभवन के सूत्रों ने बताया था कि राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद से हटाने और उनके स्थान पर प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की नियुक्ति करने वाले अध्यादेश को आरिफ मोहम्मद खान की सहमति के लिए उनके पास भेजा गया।