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भ्रष्टाचार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही पर जानिए क्यों लगाई रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब

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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ के सदर बाजार थाने में तैनात पुलिस निरीक्षक बृजेंद्र पाल राणा के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर चल रही विभागीय कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. पुलिस इंस्पेक्टर बृजेंद्र पाल राणा की याचिका पर जस्टिस मंजूरी चौहान ने यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ता निरीक्षक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम व ईशिर श्रीपत ने दलील दी.

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता जब 2021 में सदर बाजार थाने में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 342 और 7/13 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. 31 अगस्त, 2021। शिकायतकर्ता विकार आमिर ने याचिकाकर्ता पर पैसे लेने का आरोप लगाया। इंस्पेक्टर को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत अदालत ने मेरठ के एसएसपी को मामले की जांच क्षेत्राधिकारी रैंक के अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था.

आरोप पत्र देकर याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आरोप है कि उसने ट्रक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए बिना किसी अधिकार के मुजफ्फरनगर से अवैध रूप से लाकर जमीर आमिर को गिरफ्तार किया और 50 हजार की रिश्वत देने की धमकी दी. वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने कहा कि पूर्व में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है.

कहा गया कि आपराधिक मामले के आरोप और विभागीय कार्रवाई के आरोप एक ही हैं और सबूत भी एक ही हैं. दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कैप्टन एम पॉल एंथनी और पुलिस रेगुलेशन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. यह एक प्रतिपादित सिद्धांत है कि जब एक ही आरोप पर आपराधिक और विभागीय कार्यवाही चल रही हो, तो आपराधिक कार्यवाही के निपटारे तक विभागीय कार्यवाही स्थगित कर दी जानी चाहिए। उक्त याचिकाकर्ता के विरुद्ध की जा रही विभागीय कार्रवाई द्वेषपूर्ण एवं गलत है।

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