नई दिल्ली: दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा 2020 के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए नामों की अनुशंसा कर दी गई है।
चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के समक्ष सरकार ने एक जनहित याचिका के जवाब में यह जानकारी दी है। याचिका में सरकार को एक महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश देने की मांग की है। राजधानी में दिसंबर, 2020 से ही लोकायुक्त का पद रिक्त है। सरकार द्वारा स्थाई अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने बेंच को बताया कि लोकायुक्त के पद नियुक्ति के लिए 10 फरवरी को मीटिंग हुई और इसके बाद एक नाम की अनुशंसा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पूरा होगा। सरकार के इस बयान के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।
याचिका में कहा गया ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली AAP भ्रष्टाचार नियामक संस्था लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर गंभीर नहीं है। याचिका में यह भी आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार रिश्वतखोरी, काला धन, बेनामी संपत्ति, कर चोरी, मुनाफाखोरी और अन्य आर्थिक के साथ ही सफेदपोश अपराधों के खतरे को खत्म करने के लिए कदम नहीं उठा रही है।