औरैया में नाबालिग साली से रेप के बाद उसकी हत्या करने वाले जीजा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि साली अपने जीजा के घर घूमने आई थी. तभी उसने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया. यह घटना बीते साल 30 मई की है. इसको लेकर दिबियापुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था. गुरुवार को 10 महीने बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट औरैया मनराज सिंह ने फैसला सुनाते हुए रेप के बाद हत्या करने के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा के साथ 5 लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है. यह फैसला 10 महीने के भीतर कोर्ट ने सुनाया है. सजा सुनाए जाने के बाद वह अपने पति के पीछे-पीछे मिलने के लिए भागने लगी. यह देख वहा भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग महिला को समझाने लगे.
जीजा के घर घूमने आई थी नाबालिग साली
बताया जाता है कि दिबियापुर थाना क्षेत्र के तैयापुर गांव के रहने वाला रोहित के घर घूमने आई उसकी साली जिसकी उम्र महज 13 साल थी उसके साथ रेप किया और बाद में उसकी गला दबा कर हत्या कर दी. आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था. आरोपी को सजा दिलाने के लिए आरोपी की पत्नी के भी बयान कोर्ट में लिए गए. इसके बाद पॉक्सो कोर्ट ने रोहित नाम के आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई.
पति को सजा मिलते ही रोने लगी पत्नी
जिला न्यायलय में तीसरी बार पॉक्सो कोर्ट ने किसी आरोपी को एक बार फिर फांसी की सजा सुनाई. फांसी की सजा सुनने के बाद आरोपी की पत्नी जो खुद अपने पति के खिलाफ बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे. वह अपने पति की सजा को सुनकर कोर्ट मे चीख चीख कर रोने लगी. इस मामले को लेकर आरोपी को सजा दिलाने में अभिषेक मिश्रा जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC) ने भी काफी मेहनत की.
तीसरी बार पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
अभिषेक मिश्रा ने बताया कि यह फैसला 10 महीने के भीतर सुनाया गया है और आरोपी को सजा दी गई है. दिबियापुर थाना क्षेत्र के तैयापुर गांव में रोहित नाम के युवक ने अपनी नाबालिग साली के साथ रेप के बाद हत्या कर दी थी. इसके बाद आज पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. जिले में तीसरी बार पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.