नोएडा। नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत एक अपराधी की गलत तरीके से कमाई गई 1.07 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि जारचा क्षेत्र के वीरपुर गांव स्थित एक घर की कुर्की हुई है। यह संपत्ति सुंदर भाटी-अनिल भाटी गिरोह के सक्रिय सदस्य नरेंद्र तेवतिया का है।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, “पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर 2019 में कासना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि जिले में अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।”
इस साल 81 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त
उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत गैंगस्टर, माफिया और अपराधियों और उनके सहयोगियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए अवैध संपत्तियों की कुर्की की अनुमति देती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नोएडा पुलिस ने राज्य के अलग-अलग जिलों से 2023 में अब तक 39 मामलों में गैंगस्टरों और माफियाओं से संबंधित 81 करोड़ 87 लाख 70 हजार 319 की संपत्ति जब्त की है।