उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की ओर से दाखिल की गई तलाक याचिका पर सोमवार को साकेत अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। संबंधित न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। राजा भैया ने अपनी याचिका में पत्नी भानवी सिंह से तलाक मांगा है। साकेत स्थित फैमिली कोर्ट की प्रिंसीपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनाली गुप्ता के सोमवार को अवकाश पर होने के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं भानवी सिंह के वकील ने अदालत से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कुछ मोहलत दिए जाने की मांग की।
अदालत स्थित रीडर ने दोनों पक्षों पर गौर करते हुए तलाक याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 मई दे दी। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की तरफ से अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता पेश हुए। रघुराज प्रताप सिंह ने पत्नी से तलाक के लिए वर्ष 2022 में एक याचिका दाखिल की थी। राजा भैया ने पत्नी के क्रूर व्यवहार और उनसे अलग होने (परित्याग) के आधार पर तलाक मांगा है। मालूम हो कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की शादी को 28 साल हो गए हैं। राजा भैया और भानवी सिंह की शादी वर्ष 1995 में हुई थी।
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राजा भैया ने आरोप लगाया है कि भानवी सिंह ने ससुराल छोड़ दिया है। भवानी सिंह ने वापस ससुराल आने से इनकार कर दिया है। राजा भैया ने यह भी आरोप लगाया है कि भानवी सिंह ने उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। भानवी सिंह का यह व्यवहार क्रूरता जैसा है। मालूम हो कि राजा भैया की याचिका पर अदालत ने पहले ही भानवी सिंह को नोटिस जारी कर दिया था।
अदालत ने अगली तारीख पर भानवी सिंह को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि, आज भी सुनवाई पर राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं हुए। दोनों के अधिवक्ता ही अदालत पहुंचे थे। भानवी सिंह की तरफ से अधिवक्ता कुणाल अदालत में पेश हुए। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से कुछ समय दिए जाने की गुहार लगाई। अब इस मामले पर सुनवाई अगले माह की 23 तारीख तक के लिए टल गई है। अगली सुनवाई पर भानवी सिंह के वकील की ओर से आरोपों पर जवाब दाखिल किया जाएगा।