इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को लंबे इतजार के बाद सोमवार को राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार केस (Toshakhana Corruption Case) में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई सजा को निलंबित कर दिया। इस केस में दोनों को 14 साल की सजा सुनाई गई थी।
देश के आम चुनावों से पहले चंद दिनों पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही कोर्ट (Islamabad Accountability Court) ने इस केस में दोनों को सजा सुनाई थी। अब पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद दोनों को राहत मिली है।
ईद की छुट्टियों के बाद सजा के खिलाफ अपील
इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी।
प्रधानमंत्री रहते महंगे उपहारों को अपने पास रखने का आरोप
बता दें कि तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते महंगे उपहारों को अपने पास रखा।