उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रयागराज (Prayagraj) में हुए उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Murder Case) में प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार देर रात एक और बड़ी कार्रवाई की गई है।
उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद समेत पांचों फरार आरोपियों के खिलाफ इनाम की रकम दोगुनी कर दी गई है। अभी तक इन फरार आरोपियों के खिलाफ 2.5-2.5 लाख रुपये का इनाम घोषित था।
अतीक की पत्नी पर 25 हजार का इनाम
समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से बताया गया है कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार पांचों आरोपियों पर इनाम ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। यह आदेश शासन की ओर से जारी किया गया है।
बता दें कि अभी दो दिन पहले ही प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसके साथ ही शाइस्ता और बेटे असद को मोस्टवांटेड की लिस्ट में डाला गया था।
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शाइस्ता ने हाईकोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की याचिका
सोमवार को शाइस्ता परवीन की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की तारीख दी है।
मालूम हो कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। शाइस्ता ने अपनी अर्जी के माध्यम से हाईकोर्ट में कहा है कि मैं और मेरा परिवार बेगुनाह हैं। उन्हें सियासी कारणों से फंसाया गया है।
अभी तक ये थी इनाम की रकम
- अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ 25 हजार रुपये
- बेटे असद के खिलाफ 2.5 लाख रुपये अब 5 लाख
- शूटर गुलाम के खिलाफ 2.5 लाख रुपये अब 5 लाख
- शूटर शाबिर के खिलाफ 2.5 लाख रुपये अब 5 लाख
- शूटर अरमान के खिलाफ 2.5 लाख रुपये अब 5 लाख
- गुड्डू मुस्लिम (बमबाज) के खिलाफ 2.5 लाख रुपये अब 5 लाख
जानें क्या है इनाम बढ़ाने का मतलब
उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस विभाग, प्रदेश पुलिस मुख्यालय या फिर शासन की ओर से किसी भी अपराधी के खिलाफ इनाम की रकम बढ़ाए जाने का सीधा अर्थ है कि अपराध और अपराधी बेहद गंभीर प्रवृत्ति का है। अपराधी का किसी भी हाल में पकड़ा जाना आवश्यक है।
यदि किसी अपराधी के खिलाफ शासन की ओर से पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया जाता है तो इसका मतलब है कि अपराधी का समाज में रहना बेहद घातक है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह इनाम सभी के लिए होता है। समाज में रहने वाला व्यक्ति, या फिर किसी अन्य राज्य में रहना वाला शख्स भी पुलिस को अपराधी के बारे में सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है।