दिल्ली से सटे नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है. साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है. गौतमबुद्ध नगर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ह्रदेश कठेरिया ने कहा है 6-7 सितंबर को जन्माष्टमी, 7 सितंबर को चेहल्लुम और 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में द्रोणाचार्य मेला को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है.
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इस दौरान पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरह के गैरकानूनी सम्मेलनों पर रोक रहेगी. बहुत जरूरी होने पर क्षेत्र के पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी. पुलिस के मुताबिक इन त्याहारों के दौरान अमन और सौहार्द को बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से निम्न बड़े फैसले लिए गए हैं.
- नोएडा पुलिस ने कहा है कि इस दौरान शांति भंग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. किसी भी राजनीतिक दल, संगठन के प्रदर्शन और जुलूस से शांति भंग हो सकती है. ऐसे में इन गतिविधियों पर रोक रहेगी.
- पुलिस ने कहा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा गैरकानूनी माना जाएगा.
- नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरह का धार्मिक और राजनीतिक जुलूस नहीं निकाला जा सकता.
- अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ने कहा है- विशेष परिस्थिति में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना कोई रैली या जुलूस नहीं निकाला जा सकता.
- नोएडा पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सरकार की तरफ से अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों में जरूरत के मुताबिक इस नियम में ढील दी जा सकती है.
- सरकारी कार्यालयों के ऊपर और इसके आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन कैमरे से शूटिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.
- पुलिस आदेश में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बाद ही नोएडा या ग्रेटर नोएडा में किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी की जा सकेगी.
- धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और जुलूसों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की तरफ से जारी दिशानिर्देश का पालन करना होगा.
- 6 सितंबर से 12 सितंबर तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लाउडस्पीकरों का उपयोग तयशुदा साउंड लेवल तक ही किया जा सकेगा. इसकी अवधि केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के भीतर होगी.
- नोएडा पुलिस के मुताबिक जिले में मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थानों पर लगाए गए लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेंगे.