नई दिल्ली। Shahrukh Pathan: दिल्ली दंगे के आरोपित शाहरुख पठान को लेकर दिल्ली आर्म्ड पुलिस की तीसरी बटालियन ने कोर्ट में पेशी के दौरान उसके पुलिस हिरासत से भागने की आशंका जाहिर की है। इस संबंध में बटालियन ने कड़कड़डूमा कोर्ट से उसे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश करने की अनुमति मांगी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए अगली तारीख पर उसे जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश करने की अनुमति दे दी है।
बटालियन के अधिकारियों ने आवेदन कहा था कि कोर्ट में पेश करने के दौरान जेल से बाहर रहते हुए शाहरुख हिरासत से भाग सकता है । साथ ही यह भी आशंका जाहिर की अज्ञात गुट उसपर हमला कर सकते हैं, ऐसे में उसकी सुरक्षा को भी खतरा है। उसकी सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उसे सबसे सुरक्षित बैरक में रखा गया है। फरवरी 2020 में हुए दंगे में जाफराबाद इलाके में शाहरुख ने एक हेड कांस्टेबल पर पिस्टल तानी थी, उसके बाद वह फरार हो गया था।
पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ दंगा, हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत की हुई है। उधर, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने मंगलवार को आरोपित को दोषी करार दिया। सजा पर सुनवाई आज होगी।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि जुलाई 2020 में लोनी थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। मामले में पीड़िता के पिता ने सुहेल किे खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज कराई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने मंगलवार को सुहेल को दोषी करार दिया।