नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने 18 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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इससे पहले 31 मार्च को सीबीआई से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी। इस निर्णय को सिसोदिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है, इस पर निर्णय अभी लंबित है। सिसोदिया को मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया था औैर वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।