नई दिल्ली। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से चर्चित मुबंई पुलिस में पूर्व सब इंसपेक्टर सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी।
गृह मंत्रालय ने दी UAPA के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी
बता दें कि गृह मंत्रालय ने सितंबर 2021 में उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के पास विस्फोटक से लदी कार रखने के मामले में भूमिका और आटो-पार्ट्स डीलर हिरेन मनसुख की हत्या के आरोप में वाजे के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
केंद्र सरकार ने जताई आपत्ती
पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने इसको चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता व अनीष दयाल की पीठ ने शुक्रवार को सचिन वाजे की याचिका पर निर्णय सुनाते हुए इसे निरस्त करते हुए वाजे को बड़ा झटका दिया है। सुनवाई के दौरान वाजे की याचिका पर इस आधार पर केंद्र सरकार ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं कि मामला मुंबई से जुड़ा है और सभी गतिविधियां मुंबई है, ऐसे में इस पर केवल बाम्बे हाई कोर्ट ही विचार कर सकता है।
सचिन वाजे ने दिल्ली में सुनवाई पर दिया तर्क
वहीं, वाजे ने तर्क दिया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास मामले पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार है, क्योंकि उक्त आदेश दिल्ली स्थिति केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पारित किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ का वर्ष 2009 का एक निर्णय उसे मामले से निपटने का अधिकार देता है और उक्त आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।