पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के दोषियों को दिल्ली की साकेत कोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी. उनमें से दो आरोपियों बलजीत मलिक और अमित शुक्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में सजा को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल हुई थी.
साकेत कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा पर दोषी बलजीत मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि उसको मिली सजा उचित नहीं है. उसे अपना पक्ष पूरी तरह नहीं रखने दिया गया.
कोर्ट ने क्या-क्या सजा सुनाई थी?
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने 25 नवंबर 2023 को सजा का ऐलान किया था. कोर्ट ने चारों दोषियों को डबल उम्रकैद की सजा के अलावा जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी. उम्रकैद की सजा पाने वालों में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय शामिल थे. वहीं पांचवें दोषी अजय सेठी को 3 साल की सजा सुनाई थी.
साकेत कोर्ट ने इन चारों दोषियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय पर 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया था.
साल 2008 में हुआ था सौम्या विश्वनाथन का मर्डर
सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी. उस समय सौम्या नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से अपने घर लौट रही थीं. पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में बरामद हुई थी. इस हत्याकांड की अहम बात यह भी है कि इसका खुलासा करने में पुलिस को करीब 6 महीने लग गए थे.
पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था. हत्या के सिलसिले में 5 लोगों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था