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साइरस को चेयरमैन पद से हटाए जाने का मामला, रिव्यू पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को टाटा समूह और उसके पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के बीच विवाद पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने पिछले साल एक फैसले में मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने के टाटा समूह के फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ मिस्त्री ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी।

फैसले के लिए रतन टाटा ने कोर्ट से कहा- ‘आभारी’

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मित्री विवाद मामले में टाटा समूह के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले के बाद रतन टाटा ने खुद ट्वीट कर अपनी बात रखी. अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई इस पोस्ट में रतन टाटा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए आभार व्यक्त किया और यह भी कहा कि टाटा समूह की अखंडता और नैतिकता पर लगातार हमला किया गया। इस फैसले ने एक बार फिर टाटा समूह की सत्यनिष्ठा और नैतिकता पर मुहर लगा दी है। एक बार फिर न्याय की जीत हुई है और इस फैसले ने न्यायपालिका की निष्पक्षता को और मजबूत किया है।

पिछले साल मार्च में तत्कालीन चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री को हटाने के फैसले को बरकरार रखते हुए नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल (ENCLAT) के फैसले को पलट दिया था। एनसीएलटी ने मिस्त्री की दलीलों को सही ठहराया और टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में उनकी बहाली का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि मिस्त्री को टाटा समूह के मानद अध्यक्ष रतन टाटा के साथ अनबन के कारण अक्टूबर 2016 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।

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साइरस मिस्त्री को 2012 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था

रतन टाटा के पद छोड़ने के बाद 2012 में साइरस मिस्त्री को टाटा संस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। विवाद चार साल बाद 2016 में शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में टाटा संस और साइरस मिस्त्री को शेयरों के मामले में अलग-अलग कानूनी विकल्पों पर विचार करने को कहा।

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