ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 41 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। केस की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार पंचम ने की।
2015 में दिया था वारदात को अंजाम
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि 12 जुलाई 2015 को बादलपुर में ब्रजलाल की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में पता चला था कि हत्या ब्रजलाल की पत्नी सीमा ने अपने प्रेमी रामवीर के साथ मिलकर की थी। सीमा व रामवीर के बीच चल रहे प्रेम-प्रसंग का ब्रजलाल विरोध करता था। इसी वजह से दोनों ने मिलकर उसको रास्ते से हटाने की साजिश रची।
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दोनों हो गए थे फरार
साजिश के तहत सीमा घटना वाली रात साढ़े 11 बजे बहाने से ब्रजलाल को बाहर लेकर आई तभी रामवीर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद दोनों फरार हो गए थे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को गिरफ्तार किया। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई।
सुनवाई के दौरान 13 गवाह पेश हुए। कोर्ट ने गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर रामवीर व सीमा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रामवीर बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला है जबकि सीमा पिलखुआ हापुड़ की रहने वाली है।