Home Breaking News स्कूलों में बच्चों के शोषण पर योगी सरकार सख्त, जारी की गाइडलाइंस
Breaking Newsउत्तरप्रदेशराज्‍य

स्कूलों में बच्चों के शोषण पर योगी सरकार सख्त, जारी की गाइडलाइंस

Share
Share

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक व मानसिक शोषण और यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए तय गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के खिलाफ होने वाली घटनाओं के संबंध में 2015 में एक विस्तृत गाइडलाइंस तैयार की गई थी। अब योगी सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों से इस गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने को कहा है।

सभी BSA को जारी किए गए निर्देश

राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में गाइडलाइंस का पालन किया जाए। साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, स्टाफ, वाडर्ेन और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को भी इन गाइडलाइंस का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। गाइडलाइंस जारी करने का उद्देश्य प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा संरक्षित करने तथा बाल अपराध और असंवैधानिक कृतियों की रोकथाम और स्कूल जाने वाले बच्चों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से रक्षा करना है। साथ ही इसमें शैक्षणिक संस्थानों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया गया है।

दोस्त की जलती चिता पर कूद गया लड़का! मातम के बीच मच गई चीख-पुकार

स्कूल के वातावरण को सुरक्षित बनाने के बताए गए उपाय

गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय प्रबंधतंत्र/स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और प्रधानाचार्यो का यह दायित्व है कि विद्यालय परिसर में या विद्यालय आते-जाते अथवा विद्यालय से बाहर फील्ड विजिट में इस प्रकार का वातावरण तैयार करें जो बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे और छात्र/छात्राओं का किसी प्रकार का शारीरिक/मानसिक और यौन शोषण न हो। इसमें विद्यालय प्रांगण को सुरक्षित बनाने के लिए भी कई तरह के उपाय बताए गए हैं। इसमें स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम के साथ ही ड्राइवर व हेल्पर के वेरिफिकेशन की अनिवार्यता रखी गई है।

See also  सावधान! बच्चा चोरी करने की अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं, यूपी पुलिस ने दी यह चेतावनी

प्रत्येक बस में 2 टीचर की होनी चाहिए व्यवस्था

साथ ही बस के अंदर चाइल्ड हेल्पलाइन और वूमेन हेल्पलाइन नंबर और पुलिस स्टेशन का नंबर लिखा होना चाहिए। प्रत्येक बस में 2 टीचर की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए जो बच्चों के साथ स्कूल में बस से आवागमन करेंगे। इसके अलावा शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का व्यवहार संतुलित हो, इस संबंध में भी व्याख्या की गई है। बच्चों में परस्पर समन्वय और जागरूकता के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश हैं। जबकि विभिन्न संस्थाओं की मदद लेने और अन्य उपायों की जानकारी दी गई है।

Share
Related Articles
Breaking Newsअपराधएनसीआरनोएडा

नोएडा अथॉरिटी के पूर्व CEO संजीव सरन को भूमि घोटाले में ED का नोटिस

नोएडा: बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये की जमीन देने के...

Breaking Newsअपराधएनसीआरनोएडा

21वीं मंजिल से कूदकर 21 वर्षीय युवती ने दी जान, नोएडा की लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में दर्दनाक हादसा

नोएडा। नोएडा सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी की 21वीं मंजिल से शुक्रवार...

Breaking Newsएनसीआरनोएडा

सोसायटी में महिला को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करना पड़ा महंगा, पुलिस के भी छूटे पसीने

नोएडा। सेक्टर-76 स्थित आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट सोसायटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) कार चार्ज...