प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्त ‘नंदी’ पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्र की जमानत निरस्त करने के लिए राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हाई कोर्ट ने फतेहगढ़ जेल में बंद दिलीप मिश्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है। अर्जी में कहा गया है कि 12 जुलाई, 2010 को प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बहादुरगंज में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्त ‘नंदी’ पर रिमोट बम से जानलेवा हमला किया गया था। इसमें एक पत्रकार सहित दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि मंत्री नंदी को जानलेवा गंभीर चोटें आई थीं। उस मामले में दिलीप मिश्र की हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई है।
पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्र की जमानत निरस्त करने की मांग करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि घटना के समय दिलीप मिश्र के खिलाफ विभिन्न थानों में 32 आपराधिक मामले थे। इस समय उसका 47 मुकदमों का लंबा आपराधिक इतिहास है। जमानत मंजूरी के आदेश में किसी आपराधिक घटना में शामिल न होने की शर्त भी है। ऐसी स्थिति में दिलीप मिश्र को मिली जमानत निरस्त की जानी चाहिए।