बुलंदशहर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट
15 अक्तूबर तक डीलरों के माध्यम से नंबर प्लेट लगवाने के दिए निर्देश
जिस कंपनी का होगा वाहन संबंधित जगह वाहन स्वामी को करना होगा आवेदन
बुलंदशहर। अब नए वाहनों के साथ पुराने व्यवसायिक वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएगी। पुराना वाहन जिस कंपनी का होगा उसी कंपनी द्वारा संबंधित वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएगी। जिसके लिए भारत सरकार के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं।
शासन ने गत वर्ष २०१९ में नये वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए थे। जिससे नंबर प्लेट पर संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा जारी किए गए नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जा सके। साथ ही नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले नंबर का साइज भी निर्धारित किया गया। जिसके बाद से जिस कंपनी का वाहन है उस कंपनी के द्वारा नंबर प्लेट बनवा कर वाहनों पर लगाया जा रहा है। शासन द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के निर्णय से नंबर प्लेट पर नाम, पदनाम व विभाग का नाम आदि लिखने के मामलों में कमी आने लगी है। अब शासन ने नए और पुराने व्यवसायिक वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की योजना बना निर्देश जारी कर दिए हैं। पुराना वाहन जिस कंपनी द्वारा संबंधित वाहन स्वामी ने लिया होगा उसे संबंधित कंपनी से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी।
टोल प्लाजा पर मिली थी व्यवसायिक वाहनों में खामियां
परिवहन आयुक्त धीरज साहू द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार टोल प्लाजा पर जांच के दौरान व्यवसायिक वाहनों की नंबर प्लेट में खामियां देखने को मिली थी। कुछ वाहनों पर जहां नंबर अंकित नहीं थे तो कुछ मिटे हुए या त्रुटि पूर्ण प्रदर्शित थे। साथ ही ओवरलोडिंग से बचने के लिए वाहन स्वामियों द्वारा मोटर साइकिया और ई-रिक्शा के नंबर भी अंकित कर रखे थे। इससे अपराधिक गतिविधियां बढऩे के साथ सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही थी।
पुराने व्यवसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के संबंध में परिवहन आयुक्त का आदेश मिल चुका है। जिसे संबंधित वाहन डीलर को अवगत कराया जा रहा है। पुराने वाहन स्वामी को आवेदन करना होगा। साथ ही १५ अक्तूबर तक वाहन स्वामियों को वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। – मोहम्मद कय्यूम, संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन