बुलंदशहर नीरज शर्मा की रिपोर्ट
शासन ने एक बार और बढ़ाई वाहनों के दस्तावेज की वैधता
फिटनेस, प्रदूषण समेत अन्य दस्तावेज अब दिसंबर तक होंगे मान्य
बुलंदशहर। वैधता समाप्त हो चुके जिले के वाहन स्वामियों के लिए एक राहत भरी खबर है। कोरोना संक्रमण के दौरान वाहन संबंधी जिन दस्तावेजों की वैधता फरवरी में समाप्त हो गई थी। ऐसे दस्तावेज अब ३१ दिसंबर तक मान्य होंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया हैं। इससे जिले के हजारों वाहन स्वामियों को फायदा होगा।
देश में कोरोना संक्रमण के चलते २२ मार्च से लॉकडाउन लागू कर दिया था। कोरोना संक्रमण के चलते परिवहन कार्यालय समेत सभी कार्यालय बंद कर दिए गए थे। इस दौरान फरवरी माह में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस, इश्योरेंस और प्रदूषण आदि प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने पर वाहन स्वामियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन स्वामियों की परेशानियों को देख शासन द्वारा संबंधित दस्तावेजों की वैधता पहले ३१ मई और फिर ३० सितंबर तक वैध मानने का फैसला किया था। लेकिन कोरोना संक्रमण कम न होने पर अब एक बार फिर संबंधित दस्तावेजों की वैधता ३१ दिसंबर तक बढ़ा दी गई हैं। इसका लाभ केवल उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगी जिनका प्रदूषण सर्टिफिकेट एक फरवरी के बाद एक्सपायर हुआ हो। ऐसे वाहनों के चालान भी नहीं काटे जाएंगे। एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि फरवरी में वैधता समाप्त हो चुके वाहन संबंधी दस्तावेज अब ३१ दिसंबर तक वैध माने जाएंगे। शासन का इस संबंध में आदेश प्राप्त हो चुका हैं।