गाजियाबाद। साहिबाबाद थानाक्षेत्र में साढ़े चार वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में शनिवार को फाँसी की सजा सुनवाई। शुक्रवार को अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया था। अभियोजन की तरफ से कुल 15 लोगों की गवाही हुई।
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विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र की कालोनी में राजमिस्त्री परिवार के साथ रहते हैं। एक दिसंबर 2022 की दोपहर ढाई बजे उनकी साढ़े चार साल की बेटी घर के बाहर से खेलते हुए लापता हो गई थी। अगले दिन सिटी फारेस्ट के जंगल में उसका शव पड़ा मिला था। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण, हत्या व दुष्कर्म के आरोप में एफआइआर दर्ज की।
65 दिनों में आया फैसला
मामले की जांच में जुटी पुलिस ने सिटी फारेस्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो आरोपित की पहचान नंदग्राम के रहने वाले सोनू के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद पुलिस ने 15 दिसंबर को आरोप-पत्र पेश किया। मामले में प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी। घटना के बाद दो माह चार दिन में ही इस मामले में फ़ैसला आया है।