लखनऊ। डांस का कार्यक्रम रद करने व टिकट का पैसा भी वापस नहीं करने के एक मामले में अदालत ने मशहूर डांसर सपना चौधरी समेत पांच अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। शुक्रवार को अदालत के समक्ष सपना चौधरी समेत सभी अभियुक्त उपस्थित थे। एसीजेएम शांतनु त्यागी ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को तय की है।
एक मई, 2019 को सपना चौधरी के खिलाफ किसी व्यक्ति के विश्वास का हनन व धोखाधड़ी करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था, जबकि 20 जनवरी, 2019 को इस कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ आइपीसी की धारा 406 व 420 में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। बीती 10 मई को इस मामले में अभियुक्ता सपना चौधरी ने आत्मसमर्पण किया था व अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी। अदालत ने अंतरिम जमानत मंजूर कर लिया था। फिर आठ जून को सपना चौधरी की नियमित जमानत अर्जी भी सशर्त मंजूर हुई थी।
इंडिया गॉट टैलेंट की फाइनलिस्ट प्रियंका गुप्ता और सहकर्मी की हादसे में मौत
यह है पूरा मामला
13 अक्टूबर, 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर तीन बजे से रात्रि 10 बजे तक सपना समेत अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था, जिसके लिए प्रति व्यक्ति तीन सौ रुपए में आनलाइन व आफलाइन टिकट बेचा गया था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों टिकट धारक मौजूद थे। लेकिन रात्रि 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आईं, तो उन्होंने हगांमा कर दिया। इसके बाद टिकट धारकों का पैसा भी वापस नहीं किया गया। 14 अक्टूबर, 2018 को इस मामले की रिपोर्ट दारोगा फिरोज खान ने थाना आशियाना में दर्ज कराई थी।
अनुभाग अधिकारी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
आय से अधिक सम्पति के मामले में वांछित जलनिगम सीएनडीएस के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष जज अजय श्रीवास्तव ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है।सरकारी वकील मनीष रावत के मुताबिक इस मामले की एफआइआर रिपोर्ट उप्र सतकर्ता अधिष्ठान में दर्ज हुई थी।