नोएडाl नोएडा प्राधिकरण में सरफेस पार्किंग के नाम पर हुई स्टांप शुल्क चोरी के मामले में ठेकेदारों से वसूली की तैयारी शुरू हो गई है। पांच वर्ष पहले स्टांप चोरी के प्रकरण में पार्किंग ठेकेदार राजेंद्र सिंह के खिलाफ निबंधन विभाग ने जांच कर 71,680 रुपये की आरसी जारी की थी।
इसे नजरअंदाज कर प्राधिकरण के नोएडा ट्रैफिक सेल (एनटीसी) के अधिकारी ने फिर से 100 से 150 रुपये के स्टांप पेपर पर दो कंपनी (राजेंद्र सिंह व कृष्ण गोपाल वशिष्ठ) को सरफेस पार्किंग का आवंटन कर दिया।
स्टांप शुल्क चोरी सामने आने पर शुरू हुई वसूली की तैयारी
मामले में एक करोड़ 16 लाख एक हजार 211 रुपये से अधिक की स्टांप शुल्क चोरी सामने आने के बाद निबंधन विभाग ने दोनों ठेकेदारों से राजस्व वसूली तैयारी शुरू कर दी है।
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2020 में पकड़ी गई थी 88 लाख से ज्यादा की स्टांप शुल्क चोरी
वर्ष 2018 में राजेंद्र सिंह के खिलाफ स्टांप चोरी की आरसी जारी हुई थी, उससे वर्ष 2020 में आवंटित सरफेस पार्किंग टेंडर में क्लस्टर एक (वर्क सर्किल 1, 2, 3) और क्लस्टर तीन (वर्क सर्किल 5, 8, 9) पर 88 लाख 75 हजार 287 रुपये स्टांप शुल्क चोरी पकड़ी गई है।
बता दें कि पिछले दिनों नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम से निबंधन विभाग एआईजी बीएस वर्मा, डीआईजी अरुण कुमार मिश्रा ने मुलाकात की। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण की ओर से जारी होने वाले सरफेस पार्किंग व वाह्य विज्ञापन के टेंडरों में हो रही स्टांप शुल्क चोरी की आशंका जताते हुए जांच की अनुमति मांगी।
वाह्य विज्ञापनों के टेंडरों की भी होगी पड़ताल
इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि नियमानुसार जो भी पार्किंग या विज्ञापन का टेंडर जारी होगा, उस पर दो प्रतिशत स्टांप शुल्क निबंधन विभाग में ठेकेदार की ओर से जमा किया जाना चाहिए।
सीईओ ने उन्हें जांच की अनुमति प्रदान कर एनटीसी विभाग भेज दिया। यहां पर एनटीसी प्रभारी एएस शर्मा ने उन्हें ठेकेदार राजेंद्र सिंह व कृष्ण गोपाल वशिष्ठ के तीन पार्किंग टेंडरों की जानकारी दी।
निबंधन विभाग एआईजी बीएस वर्मा ने बताया कि अभी सिर्फ सरफेस पार्किंग टेंडरों की पड़ताल शुरू की गई है। इसको पूरा करने के बाद वाह्य विज्ञापन विभाग के टेंडरों को खंगालने का काम शुरू किया जाएगा।
स्टांप शुल्क चुकाने को लेकर विवाद
डीआईजी स्टांप अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण सरफेस, भूमिगत, बहुमंजिला पार्किंग के संचालन के लिए टेंडर जारी करता है। इसको लाइसेंस की संज्ञा दी जाती है। इसलिए पार्किंग ठेकेदार 100 से 150 रुपये स्टांप पेपर पर टेंडर आवंटित कराते है, जबकि निबंधन विभाग इस लाइसेंस को लीज मानता है। क्योंकि इस टेंडर में एक, दो, पांच वर्ष का कार्यकाल शामिल है, जिसका औसत किराया निर्धारित किया गया है।
ऐसे में एक वर्ष में औसतन किराया का दो प्रतिशत स्टांप शुल्क चुकाने का प्रविधान है। यदि एक वर्ष से पांच वर्ष तक टेंडर जारी किया गया है, तो उसका एक वर्ष का औसत किराया निकालकर उसके तीन गुना पर दो प्रतिशत स्टांप शुल्क का चुकाया जाना चाहिए।