अदालत ने चौथी कक्षा की छात्रा से हैवानियत कर मौत के घाट उतारने वाले कातिल को फांसी की सजा सुनाई है। अभियुक्त को दो दिन पहले पुख्ता साक्ष्य और गवाही के आधार पर अदालत से दोषी करार दिया गया था। अदालत में बुधवार को सुनाई गई सजा में अभियुक्त को फांसी के साथ ही 61 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। पॉक्सो कोर्ट से करीब सात माह बाद ही मोदीनगर क्षेत्र में हुई इस सनसनीखेज घटना में सजा सुनाई गई है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए थे। जिसमें घटनास्थल पर मौजूद पीड़िता की चचेरी बहन की गवाही अहम रही जो अभियुक्त पर बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने साइकिल से अगवा कर जंगल में ले जाकर वारदात करने का आरोप सिद्ध हुआ है। बता दें कि मोदीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 अगस्त 2022 को यह घिनौनी वारदात हुई थी। यहां कक्षा चार में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा की जंगल में लावारिस हालत में शव बरामद हुआ था। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या की गई थी। गांव की ही लड़की होने के कारण कुछ घंटे बाद ही उसकी पहचान हो गई थी। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई थी।
बच्ची के परिजन ने 19 अगस्त 2022 को मोदीनगर थाने में अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म, हत्या, पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की तो कातिल के बारे में अगले दिन ही पुलिस को सुराग मिल गया था। घटना की चश्मदीद एक पांच वर्षीय बच्ची ने आरोपी के बारे में पुलिस को बता दिया था। पुलिस ने घटना के बाद से फरार आरोपी कपिल कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पॉक्सो कोर्ट में मोदीनगर क्षेत्र की इस सनसनीखेज मामले की सोमवार को अंतिम सुनवाई हुई।
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अदालत के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाला अभियुक्त कपिल कश्यप है, जो गांव का ही रहने वाला है और वह मजदूरी करता है। अदालत के विशेष न्यायाधीश ने पुख्ता साक्ष्य एवं 14 गवाहों के बयान के आधार पर बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में अभियुक्त कपिल कश्यप को सोमवार के दिन घटना का दोषी ठहराया था, वहीं अब उसे फांसी की सजा सुनाई है।
मात्र एक सप्ताह में पुलिस ने दी चार्जशीट
इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मात्र एक सप्ताह के भीतर अभियुक्त कपिल कश्यप के खिलाफ विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया था। पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने 14 सितंबर 2022 को आरोपपत्र पर संज्ञान ले लिया था और बच्ची से यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटना के मामले में प्राथमिकता से सुनवाई शुरू की थी।
प्रत्यक्षदर्शी बच्ची ने खोला था राज
लोक अभियोजक ने बताया कि घटना के समय रिश्ते की बड़ी बहन के साथ मौजूद पांच वर्षीय बहन ने पुलिस के सामने राज उगल दिया था। उसने बताया था कि घटना के दिन दोनों बहन शाम में घर के बाहर खेल रही थी। तभी अभियुक्त कपिल कश्यप साइकिल पर आया और टॉफी दिलाने के बहाने उसे और उसकी बड़ी बहन को साइकिल पर बैठाकर ले गया था। गांव के बाहर जंगल में ले जाकर उसने बड़ी बहन के साथ वारदात किया जबकि वह अभियुक्त के हाथ में दांत काटकर भाग आई थी।