गोवध निवारण की ओर कदम
आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार करोड़ों हिंदुस्तानियों को था। उत्तरप्रदेश के योगी सरकार ने आज एक बार फिर से जनता का हृदय जीतने की ओर एक कदम आगें बढ़ा लिया है।
योगी केबिनेट ने आज उत्तर प्रदेश में गोवंश की रक्षा के प्रति अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए गोवध निवारण अध्यादेश 2020 पर मुहर लगा दी है।
गोवध निवारण अध्यादेश 2020
![](https://todaynewsindia.com/wp-content/uploads/2020/06/yogi-adityanath-pti-3-300x200.jpg)
इस अध्यादेश संसोधन के अनुसार आज के बाद गौवंश का अंग भंग करने वालों को एक से सात साल तक की सज़ा एवं एक से तीन लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
जबकि गौवध करने वालों को तीन साल से दस साल तक की सख्त सजा एवं पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इस खबर से बड़ी संख्या में जनता में खुशी की लहर है और वे योगी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। हालांकि ये कदम देश के सभी राज्य सरकारों को उठाना चाहिए , योगी सरकार ने ये पहल कर के जनता का हृदय अपने नाम कर ही लिया है।