ग्रीन बेल्ट: सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावर एपेक्स-सियान के निर्माण के साथ प्राधिकरण की सात हजार वर्ग मीटर अविकसित ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा किया गया। इसकी पुष्टि होने के बाद अब प्राधिकरण जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। जल्द ही वर्क सर्किल दोनों टावरों के मुख्य गेट को ध्वस्त कर, जेनरेटर हटाकर अविकसित ग्रीन बेल्ट पर कब्जा लेगा। उसकी चारदीवारी कर पार्क विकसित करने के लिए उद्यान खंड तीन को सौंपेगा।
यही नहीं 16 वर्ष तक अविकसित ग्रीन बेल्ट को कब्जे में लेकर उपयोग करने के मामले में सुपरटेक से 22 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सात हजार वर्ग मीटर जमीन की करीब 16 करोड़ रुपये कीमत को चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल करने का नोटिस जारी करेगा।
सूत्र बताते हैं कि सुपरटेक ने दोनों टावरों के निर्माण के दौरान प्राधिकरण की सात हजार वर्गमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। जमीन पर सुपरटेक ने दोनों टावरों के लिए मुख्य गेट, फुटपाथ, जेनरेटर सेट रखने का स्थान बनाया है। यह सबकुछ एसआइटी की ओर से स्थलीय निरीक्षण के दौरान ही भांप लिया गया था। इसके बाद टीम ने दोनों टावर समेत पूरी सोसायटी का ड्रोन सर्वे कराने का निर्णय लिया था। जांच टीम का निर्णय भी सही साबित हुआ।
बिल्डर ने प्राधिकरण की सात हजार वर्ग मीटर अविकसित ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस बात की भनक तक प्राधिकरण के अधिकारियों को नहीं थी। प्राधिकरण अधिकारियों को जब इस बात की जानकारी हुई तब से जमीन वापसी को लेकर मंत्रणा चल रही है। लीगल टीम की मदद भी ली जाएगी।
मानचित्र स्वीकृत के बाद नहीं ली सुध
सुपरटेक को आवंटित भूखंड पर प्राधिकरण ने 2005, 2006, 2009 व 2012 में मानचित्र स्वीकृत भी किया। इसके दौरान नियोजन विभाग की ओर से एक बार भी अविकसित ग्रीन बेल्ट की जमीन की ओर बिल्डर को आवंटित जमीन के दायरे से बाहर कराने का प्रयास नहीं किया। 2014 में दोनों टावरों पर स्टे लगा था।