लखनऊ: प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ई-पास जारी करने का फैसला किया है। संस्थानों के लिए जारी ई-पास लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि के लिए जबकि आम लोगों के लिए जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन व अंतर्जनपदीय की दो दिन होगी। प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित जिले के डीएम द्वारा जारी किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि आमजन चिकित्सा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भी ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति आमजन में नहीं हो रही है तो वे इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर कर सकते हैं। आवेदक ई-पास के लिए rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले की सीमा में पास जारी करने का अधिकार उपजिलाधिकारी को दिया गया है। प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई-पास के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।
मदद के लिए अधिकारी नामित
शासन ने ई-पास से संबंधित समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। व्हाट्सएप व राहत आयुक्त कार्यालय का नंबर जारी किया है।
रामकेवल, विशेष सचिव राजस्व (मोबाइल नंबर-9411006000)
चंद्रकांत प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (मोबाइल नंबर- 9411006000)
व्हाट्सएप नंबर-9454411081
राहत आयुक्त कार्यालय नंबर-0522-2238200