यूपी में एक और विधायक की सदस्यता रद्द हो गई है. बीते दिनों समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के रामपुर (Rampur) से विधायक आजम खान (Azam Khan) की सदस्यता रद्द हुई थी. इसके बाद अब बीजेपी (BJP) विधायक विक्रम सिंह सैनी (Vikram Singh Saini) की भी सदस्यता रद्द हुई है. बीजेपी विधायक को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने दो साल की सुनाई थी.
एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के खतौली विधायक विक्रम सैनी को सुनाई थी. जिसके बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी भेजी थी. जिसमें राज्यसभा सांसद ने सतीश महाना से बीजेपी विधायक को सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग रखी थी. अब उनकी मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये फैसला किया है.
इन सीटों पर होगा उपचुनाव
हालांकि बताया जा रहा है कि सजा होने के साथ ही विक्रम सैनी की सदस्यता स्वतः रद्द हो गई थी. लेकिन अब जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित करेगा. इससे पहले आजम खान की सीट के साथ-साथ खतौली सीट पर भी जल्द उपचुनाव होगा. मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए कवाल कांड मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को दोषी करार दिया गए थे.
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जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी दोषियों को 2-2 साल की सजा और दस-दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया था. सजा देने के कुछ समय बाद सभी 12 दोषियों को जमानत भी दे दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 147 ,148 ,149 ,307 ,336 ,353 ,504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया था.