नोएडा। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर (Supertech Twin Tower) 28 अगस्त को गिराए जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन (दिशानिर्देश) भी जारी किए हैं। बिल्डिंग को ढहाने के दौरान पास की सोसायटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज को पूरी तरह से खाली करा दिया जाएगा। वहीं, टावरों के आशपास एक समुद्री मील (One Nautical Mile) का हवाई क्षेत्र विमानों के लिए बंद रहेगा।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि 28 अगस्त को एक समुद्री मील का हवाई क्षेत्र (Air Space) उड़ानों के लिए कुछ समय के लिए बंद रहेगा। एक नॉटिकल मील लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसलिए दी अनुमति
नोएडा प्राधिकरण ने रविवार को लगभग 100 मीटर लंबे ट्विन टावरों को ध्वस्त करने की तैयारी का निरीक्षण किया। ध्वस्तीकरण के बाद उड़ने वाली धूल को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण की सिफारिश पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी सहमति दे दी है।
सुपरटेक ट्विन टावरों के ध्वस्तीकरण के दिशानिर्देश (Noida Supertech Twin Tower Demolition Guidelines)
- इससे पहले नोएडा पुलिस ने गुरुवार को सुपरटेक के अवैध टावरों को गिराए जाने के मद्देनजर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 26 अगस्त से 31 अगस्त तक शहर के आसमान में ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) राम बदन सिंह ने प्रतिबंध आदेश पारित करते हुए धारा 144 लगा दी है।
- पुलिस ने यह भी घोषणा की ड्रोन उड़ाने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब ट्विन टावरों से 500 मीटर पर उड़ाए जाएंगे।
- 28 अगस्त को लोगों, पशु या वाहन को ध्वस्तीकरण जोन के आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी।
- एमराल्ड कोर्ट और आसपास के एटीएस ग्राम सोसाइटी में रहने वाले 5,000 से अधिक लोगों को अपने फ्लैट खाली करने होंगे। उन्हें सुबह 7 बजे घर छोड़ना होगा और शाम 4 बजे करीब प्रशासन की अनुमित के बाद ही वापस लौट सकेंगे।