नोएडा के कुख्यात स्क्रैप माफिया रवि काना और उसके गिरोह के सदस्यों की गौतमबुद्धनगर जिला अदालत में लगी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। रवि काना ने अपने वकीलों के मार्फत जिला अदालत में अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) दाखिल की थी। जिस पर आज सुनवाई करते हुए अपर जिला जज द्वितीय श्रीमती प्रियंका सिंह ने सरिया स्क्रैप माफिया रवि काना और उसके गैंग के राजकुमार, आजाद और विकास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह अग्रिम जमानत याचिका गैंगरेप केस में दायर की गई थी।
अदालत की शरण में रवि काना
आपको बता दें कि भाजपा की एक नेत्री के देवर रवि काना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चर्चित स्क्रैप माफिया है। इस स्क्रैप माफिया का कबाड़ (स्क्रैप) का कारोबार सैकड़ों करोड़ रुपये का है। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 39 थाने में रवि काना तथा उसके साथियों के विरूद्ध गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में गिरफ्तारी से पहले ही रवि काना फरार हो गया है। नोएडा पुलिस ने उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया है। बुधवार को रवि काना के वकील हरीराज चौधरी एडवोकेट ने रवि काना की अग्रिम जमानत की अर्जी जिला अदालत में दायक की है।
बुधवार को ग्रेटर नोएडा स्थित जिला अदालत (जिला कचहरी) में तैनात अपर जिला जज द्वितीय श्रीमती प्रियंका सिंह की कोर्ट में जमानत की याचिका सुनवाई की गई। अदालत ने रवि काना की अपराधिक हिस्ट्री की मांग की थी। इस पर सरकारी वकील ने कहा था कि रवि काना की अपराधिक हिस्ट्री अभी उनके पास उपलब्ध नहीं है। अपराधिक हिस्ट्री उपलब्ध ना होने के कारण रवि काना की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। सुनवाई कर रही एडीजे (एफटीसी 2) ने सुनवाई स्थगित करते हुए जमानत अर्जी पुन: पेश करने के निर्देश दिए हैं।